भोपाल जिला सहकारी बैंक के पूर्व एमडी आर एस विश्वकर्मा को 118 करोड़ रुपयों के निवेश घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है । हाईकोर्ट ने पूर्व एमडी आरएस विश्वकर्मा की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज कर दिए जाने से प्रदेश का सहकारिता विभाग अब पूर्व एमडी विश्वकर्मा पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो गया है।
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बता दें कि भोपाल जिला सहकारी बैंक के पूर्व एमडी आरएस विश्वकर्मा ने बैंक की निवेश नीति के खिलाफ जाकर ग्राहकों की जमापूंजी के 118 करोड़ रुपए मुंबई की दो निजी कंपनियों में निवेश किए थे। अक्टबूर 2017 में किए गए इस निवेश के एक साल बाद दोनों कंपनियों ने अपनी खस्ता आर्थिक हालत की दलील देते हुए पैसे लौटाने से इंकार कर दिया था, जिससे ग्राहकों की जमा पूंजी फंस गई है।
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मामला उजागर होने पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव एस आर मोहंती से मामले की ईओडब्लू जांच की सिफारिश की थी। इस बीच निवेश घोटाले से घिरे बैंक के पूर्व एमडी आरएस विश्वकर्मा ने अपने खिलाफ की जा रही कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एमडी विश्वकर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है।
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