नई दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने वाले सामान्य कोटा बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिल के खिलाफ यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर की है। एक दिन पहले ही सरकार ने राज्यसभा में इससे जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास कराया था। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार बिल को चुनौती दी गई है।
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आपको बतादें लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति का मुहर लगना आवश्यक है। मंजूरी मिलते ही जनरल कोटा के तहत आर्थिक रूप से जरुरत मंद लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही विधि मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा, लेकिन अभी विधेयक के कानून बनने में रोड़ा अटक सकता है।
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राज्यसभा में बुधवार को करीब 8 घंटे चर्चा हुई और 30 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। लगभग हर एनडीए विरोधी दल ने बिल का विरोध करते हुए सरकार से तीखे सवाल किए, लेकिन चर्चा के बाद इसके पक्ष में वोटिंग की। 165 सांसदाें ने बिल के पक्ष में और 7 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोटिंग की।
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