दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, दोनों का वेतन दर निर्धारित.. देखिए | Good news for daily wage workers and workers, both pay rates fixed

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, दोनों का वेतन दर निर्धारित.. देखिए

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, दोनों का वेतन दर निर्धारित.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:15 PM IST, Published Date : October 31, 2019/3:08 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर जयप्रकाश द्वारा राजनांदगांव जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित किया गया है।

पढ़ें- जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने का मामला, हाईपॉवर स्क्रूटनी कम…

यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया हैं।

पढ़ें- आदिवासियों पर आबकारी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण वापस लेगी सरकार, विशेष…

इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ऱायपुर खंड 3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर तथा वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

पढ़ेें- आबकारी मंत्री ने कहा सुपेबेड़ा में मौतों के लिए नकली शराब भी ​है जि…

जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शाासित प्रदेश घोषित, देर रात अधिसूचना जारी

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/65VWZXMLS_4″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>