दंतेवाड़ा –-जिला बाल संरक्षण इकाई दंतेवाड़ा द्वारा जिले में किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियिम 2015 की धारा 41 अतंर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को किशोर न्याय अधिनियिम 2015 तथा मॉडल गाईड लाईन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधान के अनुसार अस्थायी संरक्षण में दिये जाने हेतु फॉस्टर केयर में भारतीय दम्पतियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
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ऐसे भारतीय दम्पति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थायी रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं,वे जिला बाल सरंक्षण इकाई,महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रोरेट परिसर दंतेवाड़ा में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र मेें आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉस्टर केयर संबंधी शर्तों एवं दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
वेब टीम IBC24
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