छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटि का तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री रमन सिंह की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने बढ़ी हुई ग्रेच्युटि का आदेश जारी कर दिया. यह आदेश एक जनवरी 2016 से लागू होगा.
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रेच्युटी की सीमा रू 10 लाख से बढ़ाकर रू 20 लाख करने की घोषणा का पेंशनरों और शासकीय कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया
— DPR Chhattisgarh (@DPRChhattisgarh) November 6, 2017
यानि 1 जनवरी 2016 से रिटायर हुए कर्मचारियों या दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अब दोगुनी ग्रेच्युटि का लाभ मिल सकेगा. कर्मचारियों को अब अधिकतम 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये ग्रेच्युटि के रुप में मिलेगी.
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आदेश में पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि भी तय कर दी गई है. जो अब 7 हजार 750 रुपये होगी. मंत्रालय से जारी आदेश को शासन के सभी विभागों, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को भेज दिया गया है.
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वेब डेस्क, IBC24