सरकारी नौकरी के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 4 साल परिवीक्षा अवधी के बाद कर्मचारी होंगे स्थाई, वेतन भी मिलेगा कम | Government Prepare to amendment in MP Civil Services General Conditions 1961

सरकारी नौकरी के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 4 साल परिवीक्षा अवधी के बाद कर्मचारी होंगे स्थाई, वेतन भी मिलेगा कम

सरकारी नौकरी के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 4 साल परिवीक्षा अवधी के बाद कर्मचारी होंगे स्थाई, वेतन भी मिलेगा कम

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:34 PM IST, Published Date : November 27, 2019/2:17 am IST

भोपाल: सरकारी नौकरी की नियमों में सरकार जल्द ही बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ने सरकारी नौकरी में नए भर्ती होने वाले अधिकारियों—कर्मचारियों को 3 साल के बाद स्थाई करने का प्लान बनाया है। जबकि वर्तमान समय में दो साल की परिवीक्षा अवधी के बाद तीसरे साल में उन्हें स्थाई कर दिया जाता है। लेकिन अब तीन साल के बाद चौथे साल में कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार के प्लान के अनुसार स्थाई होने से पहले कर्मचारियों को वेतन भी कम मिलेगा और वेतन वृद्धि पांचवे साल से मिलेगी। सरकार ने इस बदलाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वहीं, उम्मीद की जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक मे इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।

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मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तों 1961 में बदलाव करने का फैसला लिया है। जानकारी मिल रही है कि सरकार ने अब प्रदेश में नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को तीन साल बाद नियमित करने का फैसला लिया है। प्रारंभिक तीन साल के कार्यकाल को परिवीक्षा काल माना जाएगा। तीन साल की परिवीक्षा अवधी पूरी होने के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

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बताया गया कि परिवीक्षा काल में कम वेतन दिया जाएगा, चौथे साल से पूरा वेतन मिलने लगेगा, वही पांचवे साल से वेतन वृद्धि होगी। पहले साल न्यूनतम वेतन का 70 फीसदी, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 फ़ीसदी वेतन दिया जाएगा। चौथे साल से पूरा वेतन मिलने लगेगा। जबकि वर्तमान में पहले साल से ही कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान किया जाता है।

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