रायपुर: कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 21 दिनों तक के लिए पूरे देश में लॉक डाउन करने का ऐलान कर दिया है। लोगों को सरकार ने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं लापरवाही करते जा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नियमों का पालन करने वालों के लिए सरकार चेतावनी जारी की है।
सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार ने यह भी कहा है कि धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यापित आदेश की अवज्ञा पर 1 माह का कारावास और 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
धारा 269-उपेक्षापूर्ण कार्य जिसमे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव होने पर 6 माह की कैद, जुर्माना या दिनों सजाओं का प्रावधान किया जा सकता है। धारा 271 क्वॉरेंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 6 माह का कारावास और जुलॉर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि कल भिलाई में विदेश दौरे से लौटे एक युवक को खुलआम घूमते पाया गया था। मामले की जानकारी होने पर सुपेला पुलिस ने युवक को धर दबोचा था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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