मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है. जिसके तहत अब प्रदेश में लिव-इन-रिलेशनशिप में महिला पार्टनर अगर शिकायत करती है तो 7 साल की सज़ा का और 10 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान है.
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शिवराज कैबिनेट ने सेक्सुअल हरेसमेंट प्रपोज्ड कानून को हरी झंडी दे दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में अब ये बिल लाया जाएगा. विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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राष्ट्रपति बिल को पारित करते हैं तो मध्यप्रदेश इस तरह का बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
वेब डेस्क, IBC24