टायर, टीवी, सिनेमा टिकट जैसी 17 वस्तुओं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी 6 सेवाओं पर जीएसटी दर घटी | GST rates have been reduced on 17 items and 6 services

टायर, टीवी, सिनेमा टिकट जैसी 17 वस्तुओं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी 6 सेवाओं पर जीएसटी दर घटी

टायर, टीवी, सिनेमा टिकट जैसी 17 वस्तुओं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी 6 सेवाओं पर जीएसटी दर घटी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : December 22, 2018/11:14 am IST

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में कुल 17 वस्तुओं और 6 सर्विसेज पर जीएसटी में कमी की गई है। इससे टायर, एलईडी टीवी, लीथियम बैटरी, वील चेयर, फुटवियर, फ्रोजन वेजिटेबल बिलियर्ड्स/स्नूकर, सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी चीजें अब सस्ती होंगी।

बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि टेलीविज़न और मॉनीटर्स पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 कर कर दिया गया है। 100 रूपए तक सिनेमा टिकट पर पहले GST 18 प्रतिशत था, जिसे घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि 100 से ज़्यादा सिनेमा टिकट पर पहले GST 28 प्रतिशत था, इसको घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने रेवेन्यू के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ राज्यों के रेवेन्यू में सुधार नहीं आया है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जीएसटी रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को आसाना बनाया जा रहा है।

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वहीं पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि आम उपयोग की 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई हैं। उनमें वे वस्तुएं शामिल हैं, जिन पर पहले 28, 18 या 12 फीसद टैक्स वसूला जाता था, उन्हें अब निचली दरों में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अब 5 फीसदी के दायरे में लाया गया है। सिर्फ 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की GST दर में रखा गया है।

 
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