CBSE को हाईकोर्ट से नोटिस जारी, नीट परीक्षा के रिजल्ट रोके जाने का मामला | HC Notice To CBSE:

CBSE को हाईकोर्ट से नोटिस जारी, नीट परीक्षा के रिजल्ट रोके जाने का मामला

CBSE को हाईकोर्ट से नोटिस जारी, नीट परीक्षा के रिजल्ट रोके जाने का मामला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : October 23, 2018/5:33 am IST

नई दिल्ली। 2018 नीट परीक्षा के रिजल्ट रोके जाने के खिलाफ वेटरनरी विभाग के रीना नंदी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने CBSE को नोटिस जारी कर दिया| मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की गई। आपको बता दें कि CBSE को 7 दिनों के भीतर नीट के रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता रीना नंदी के तरफ से कंटेम्प्ट याचिका प्रस्तुत की गई थी।

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दरअसल 2018 की नीट परीक्षा के रिजल्ट को CBSE ने रोक दिया था जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले आदेश मे कहा था कि आने वाले समय में नीट परीक्षा के फॉर्म में वेटरनरी विभाग के प्रतिभागियों लिए अलग से कालम बनाया जाए।

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CBSE को 7 दिनों के भीतर नीट का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन 7 दिनों के भीतर CBSE ने रिजल्ट जारी नहीं किया जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CBSE को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया।

 

वेब डेस्क, IBC24