बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका यह कहते हुए अस्वीकार कर दी है कि चुनाव मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि जो निर्देश एवं नियम आर्टिकल 324 से 329 के तहत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं, उन्हीं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस याचिका को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन ने याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग से मतगणना वीवीपैट के माध्यम से कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का हवाला देते हुए 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी।
यह भी पढ़ें : उर्जित पटेल के इस्तीफे पर बोले पीएम मोदी- उच्चकोटि के अर्थशास्त्री, जेटली ने की काम की सराहना
गौरतलब है कि दो चरणों में संपन्न हुए राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना मंगलवार(11 दिसंबर को होगी। मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है।