जीरम घाटी मामले में पुरी हुई सुनवाई, 4 हफ्ते बाद सभी पक्ष पेश करेंगे लिखित तर्क | Hearing Completed on case of Jhiram Gahti in Judicial inquiry commission

जीरम घाटी मामले में पुरी हुई सुनवाई, 4 हफ्ते बाद सभी पक्ष पेश करेंगे लिखित तर्क

जीरम घाटी मामले में पुरी हुई सुनवाई, 4 हफ्ते बाद सभी पक्ष पेश करेंगे लिखित तर्क

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : October 11, 2019/12:14 pm IST

बिलासपुर: जीरम घाटी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को न्यायिक जांच आयोग में सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। मामले में शुक्रवार को डीआईजी नोडल अधिकारी पी सुंदरराज की गवाही हुई। लंच से पहले दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की सुरक्षा से सवाल पूछे गए। साथ ही लंच के बाद पूर्व सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की की नक्सलियों से रिहाई से जुड़े सवाल पूछे गए। इस दौरान नक्सलियों से एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के लिए हुए सौदेबाजी को लेकर पूछताछ हुई। मामले से जुड़े सभी पद्वा 4 हफ्ते बाद लिखित तर्क पेश करेंगे।

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इससे पहले पीसीसी ने शपथ पत्र पेश किया था। सरकार के अधिवक्ता की ओर से दो गवाह विवेक बाजपेयी और नंदकुमार पटेल के ड्राइवर दीपक वर्मा का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 और 11 अक्टूबर का समय दिया था।

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गौरतलब है कि बीते 25 मई 2013 जीरम घाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या कर दी गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी और आम कार्यकर्ता भी गोली लगने से घायल हो गए थे। इस घटना में कांग्रेस के महासचिव विवेक बाजपेयी के पैरों में गोली लगी थी। उन्होंने मामले में रिट पिटीशन दायर किया था, जिसे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्वीकार कर केंद्र और राज्य सरकार के साथ एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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