जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अदालतों में भीड़ करने के लिए एहतियातन कदम उठाए हैं।
ये भी पढ़ें- सेक्स रैकेट: बंगाल की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले लड़कें…
हाईकोर्ट के सुक्षाव के मुताबिक निचली अदालतों में सिर्फ जरूरी केस ही सुने जाएंगे । हाईकोर्ट में भी केवल अर्जेंट केसों की हियरिंग होगी।
ये भी पढ़ें- मौसम विभाग की चेतावनी, आगामी 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ सहित देश के …
कोरोना से बचाव के लिए हाइकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने सुक्षाव दिया है कि वकील जहां तक संभव हो पक्षकारों को अदालत आने से रोकें। अधिवक्ता और पक्षकार के नहीं आने पर केस खारिज नहीं किया जाएगा।
देखें हाईकोर्ट की गाइडलाइन-