अदालतों में सिर्फ अर्जेंट केसों में होगी सुनवाई, कोरोना से बचाव के लिए हाइकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन | Hearing will be done in courts only in case cases High court issued guidelines for rescue from Corona

अदालतों में सिर्फ अर्जेंट केसों में होगी सुनवाई, कोरोना से बचाव के लिए हाइकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन

अदालतों में सिर्फ अर्जेंट केसों में होगी सुनवाई, कोरोना से बचाव के लिए हाइकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : March 17, 2020/2:11 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अदालतों में भीड़ करने के लिए एहतियातन कदम उठाए हैं।

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हाईकोर्ट के सुक्षाव के मुताबिक निचली अदालतों में सिर्फ जरूरी केस ही सुने जाएंगे । हाईकोर्ट में भी केवल अर्जेंट केसों की हियरिंग होगी।

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कोरोना से बचाव के लिए हाइकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने सुक्षाव दिया है कि वकील जहां तक संभव हो पक्षकारों को अदालत आने से रोकें। अधिवक्ता और पक्षकार के नहीं आने पर केस खारिज नहीं किया जाएगा।

देखें हाईकोर्ट की गाइडलाइन-