पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर | High court ban on transfer of supervisor Supervisor posted in Child Development Department was transferred by Secretary

पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : October 31, 2019/4:07 am IST

बिलासपुर। बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

ये भी पढ़ें- सरकार का आंगनवाड़ी कर्मियों को तोहफा, बढ़ाया गया मानदेय

सचिव द्वारा बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह का कबीरधाम जिले में स्थानांतरण कर दिया था।

ये भी पढ़ें- हालातों का जायजा लेने घाटी पहुंचा विदेशी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल …

सचिव के आदेश को पर्यवेक्षक प्राची सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Muj7d5oljLU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>