ग्वालियर। मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस आनंद पाठक ने याचिका पर दोनों पक्षों की बहस चली। जिसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया।
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मंत्री गोविंद सिंह के एडवोकेट द्वारा हाईकोर्ट में एक पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि यह याचिका तय अवधि के बाद पेश की गई है। इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता रसाल सिंह के एडवोकेट ने कोर्ट में कहा है कि याचिका सही है और सुनवाई योग्य है।
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दरअसल रसाल सिंह ने कहा कि सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह द्वारा मेरे खिलाफ विधानसभा चुनाव में दुष्प्रचार किया गया। जिसके चलते चुनाव प्रभावित हुआ। इसके अलावा गोविंद सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाई गई और झूठी जानकारियां भी दी गई हैं। इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है।
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