हाईकोर्ट का फैसला, सौतेली मां भी बेटे से भरण पोषण लेने की हकदार | High Court decides, step mother also deserves to be fed nutrition

हाईकोर्ट का फैसला, सौतेली मां भी बेटे से भरण पोषण लेने की हकदार

हाईकोर्ट का फैसला, सौतेली मां भी बेटे से भरण पोषण लेने की हकदार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : March 15, 2019/7:38 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि अब सौतेली मां भी बेटे से भरण पोषण पाने की हकदार होगी, पहले सिर्फ सगी मां को भरण पोषण की हकदार थी।

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कोर्ट ने ये फैसला सराईपाली निवासी 76 वर्षीय सुरेखा भोई के मामले में सुनाया है। सुरेखा ने अपने सौतेले बेटे उत्तर कुमार भोई से भरण पोषण पाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन लगाया था। प्राधिकरण ने पाया कि उत्तर कुमार ने अपने स्वर्गीय पिता की प्रापर्टी पर कब्जा कर रखा है। इस मामले में प्राधिकरण ने सौतेली मां को प्रतिमाह 10 हजार रूपए प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया था।

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लेकिन उत्तर कुमार ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता शासकीय सेवा में शिक्षक के तौर पर काम कर रहा है और वो भरण पोषण देने में सक्षम है, हाईकोर्ट ने पहले के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज करते हुए अपीलकर्ता पर दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

 
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