हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महीने भर के भीतर हटाए जाएंगे सड़कों से ब्रेकर | High court decides to remove speed breaker from roads in 1 month

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महीने भर के भीतर हटाए जाएंगे सड़कों से ब्रेकर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महीने भर के भीतर हटाए जाएंगे सड़कों से ब्रेकर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : December 13, 2018/9:01 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेशभर में एक माह के भीतर स्पीड ब्रेकरों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट हाइवे और नगर-निगम और पीडबल्यूडी  की सड़क से स्पीड ब्रेकर हटाए जाएंगे। डीडी आहुजा के जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

पढ़ें-सीएम पद के लिए कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़, तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम का फार्मूला

आपको बतादें स्पीड ब्रेकरों से हजारों मौत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाल ही में बिलासपुर आए सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा को भी ब्रेकरों से तकलीफ हुई थी। तकलीफ को लेकर चीफ जस्टिस ने ब्रेकरों को लेकर एक टिप्पणी भी की थी। इस आदेश के बाद अब 9 जनवरी 2019 तक शपथपत्र में जवाब पेश करना होगा।

पढ़ें-कांग्रेस की नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू, 15 को साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण 

राज्य में हाईवे के साथ नगर निगम, पीडब्यूडी की सड़कों में जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इस ब्रेकर के कारण कई दुर्घटनाएं हुई में जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेकर से गिरकर बढ़ती मौतों की संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट में ब्रेकर हटाने की याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के सभी सड़कों से ब्रेकर हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

 
Flowers