जबलपुर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर की मदन महल की पहाड़ियों पर हटाए अतिक्रमण पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मदन महल की पहाड़ियों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थल ना हटाये जाने पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।
भी पढ़ें- 18 जून को पैरवी नहीं करेंगे वकील, उत्तरप्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ की…
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि र जिला प्रशासन बिना किसी भेदभाव के सभी अतिक्रमण हटाये। उच्च न्यायलय ने जिला प्रशासन को 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं । इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई की तय की गई है।
भी पढ़ें- कई युवक-युवती बिना आईडी प्रूफ के होटल में, पुलिस ने मारा छापा तो नज…
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित हजारों मकान तोड़े गए हैं। विस्थापित किए लोगों को बसानेके लिए प्रशासन ने जमीन भी मुहैया कराई है। जिला प्रशासन पहाड़ी से मकान तो हटा दिए हैं लेकिन धार्मिक स्थल नहीं तोडे गए हैं। इसको लेकर ही हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है ।