ये आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब | High Court gives notice to Secretary of Election Commission on not accepting this order; 4 weeks of seeking response

ये आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

ये आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : June 26, 2019/8:04 am IST

जबलपुर। नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा, तय न होने के मामले में हाईकोर्ट ने गम्भीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

ये भी पढ़ें: पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा- ये सरकार आरोप लगाना जानती है, जांच कराना नहीं

हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना पर नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि देश मे सांसद, विधायक और महापौर के चुनाव में खर्च की सीमा तो है लेकिन पार्षदों के चुनाव के लिए कोई खर्च सीमा तय नहीं है, जिससे पार्षदों के चुनाव में जमकर धनबल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते।

ये भी पढ़ें: इन दो शहरों में मेट्रो परियोजना को लेकर सीएम के निर्देश, कहा- तय समय पर 

बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिया था कि वो याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करें और पार्षदों के चुनाव की खर्च सीमा तय करने पर विचार करें। हाईकोर्ट के इस आदेश का जब पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी जिसपर अब हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लिहाजा अब मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Y6lYkFm5oMI” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>