High Court order on EWS reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 10% आरक्षण पर लागू होगी प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त | High Court has issued order on EWS reservation, the condition of provisional appointment will be applicable on 10% reservation

High Court order on EWS reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 10% आरक्षण पर लागू होगी प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त

High Court order on EWS reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 10% आरक्षण पर लागू होगी प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : July 14, 2021/11:44 am IST

High Court order on EWS reservation 

जबलपुर मध्यप्रदेश में 10% EWS आरक्षण पर HC ने नया आदेश जारी किया है, 10% EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश देते हुए HC ने राज्य सरकार को कहा है कि EWS आरक्षण की नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS नियुक्तियों पर प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त होगी, HC का फैसला आने तक 10% EWS आरक्षण देकर सरकार प्रोविज़नल नियुक्तियां कर सकती है।

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