फेसबुक पर विचार रखना अभिव्यक्ति की आजादी, हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाकर शासन को जारी किया नोटिस | High court issues notice to the government by prohibiting the suspension of the employee

फेसबुक पर विचार रखना अभिव्यक्ति की आजादी, हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाकर शासन को जारी किया नोटिस

फेसबुक पर विचार रखना अभिव्यक्ति की आजादी, हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाकर शासन को जारी किया नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 12, 2019/6:09 am IST

बिलासपुर। हाइकोर्ट ने फेसबुक में विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है। इसके साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी आबकारी विभाग में जांजगीर-चांपा जिले के बाराद्वार में आरक्षक के पद पर पदस्थ है।

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उसने अपने फेसबुक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा, कबीर जयंती पर शराब की बिक्री पर रोक और रायपुर के स्काई वॉक को लेकर पोस्ट किया था। इसे सरकार के खिलाफ टिप्पणी मानते हुए उसे निलंबित कर आरोप पत्र दिया गया। इसके खिलाफ आरक्षक ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि उसके फेसबुक एकाउंट को किसी ने हैक कर उक्त पोस्ट किया है।

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इसके अलावा फेसबुक में विचार व्यक्त करना सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं है। उसे याचिकाकर्ता को जिला आबकारी अधिकारी ने निलंबित किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फेसबुक में विचार व्यक्त करने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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