बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को हाईकोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब | High court notice to BJP legislator Rajendra Shukla,Court responds within four weeks

बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को हाईकोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को हाईकोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : March 14, 2019/8:18 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को चुनाव को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा की दायर याचिका पर कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है ये दोनों नेता विधानसभा चुनाव 2018 में रीवा सीट से प्रत्याशी थे। 2018 चुनाव में राजेंद्र शुक्ल की जीत हुई थी।

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विधानसभा चुनाव 2018 में रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल पर गलत संसाधनों के माध्यम से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है एवं उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित करने की मांग की है।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की रीवा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली सीट रीवा जिले के अंतर्गत आने वाली 8 सीटों में से एक है और इस लोकसभा सीट पर 2013 में राजेंद्र शुक्ल को जीत मिली थी। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल का मुकाबला बीएसपी के मुजीब खान से था, जो करीब 26 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे राजेंद्र शुक्ल ने इस चुनाव में कांग्रेस, सीपीआई और बीएसपी के उम्मीदवारों को हरा चुके हैं

 
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