हाईकोर्ट ने आवास एवं पर्यावरण सचिव को भेजा नोटिस, अरपा साडा योजना की मांगी जानकारी | High Court sent notice to Housing and Environment Secretary, ask-arpa sada or end

हाईकोर्ट ने आवास एवं पर्यावरण सचिव को भेजा नोटिस, अरपा साडा योजना की मांगी जानकारी

हाईकोर्ट ने आवास एवं पर्यावरण सचिव को भेजा नोटिस, अरपा साडा योजना की मांगी जानकारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : January 9, 2019/6:57 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आवास एवं पर्यावरण सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि अरपा साडा रहेगा या फिर समाप्त होगा। पूर्व सरकार इस योजना पर लगभग तीन करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। बिलासपुर की अरपा नदी को लंदन के टेम्स नदी के तर्ज पर विकसित करने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2010 में अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी।

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अरपा साडा के गठन के साथ ही अरपा विकास योजना की जद में आने वाले गांवों का सीमांकन भी किया गया था। सीमांकन में अरपा नदी के 200 मीटर के दायरे के भीतर की जमीनों की खरीद बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इस परेशानी को देखते हुए पीसीसी के सचिव रामशरण यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई जिस पर हाईकोर्ट ने आवास एवं पर्यावरण सचिवों को नोटिस जारी करके मामले में राय मांगी है।

 
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