जबलपुर: पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी को हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहम मिली है। कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही 40 हजार रुपए का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि तहसीलदार से मारपीट करने के मामले में दोषि पाए जाने पर प्रह्लाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दिया गया था।
इससे पहले बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दे कि मामले में तहसीलदार से मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
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कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता स्पीकर ने हड़बड़ी में खत्म की थी। उन्होंने यह फैसला राजनीतिक द्वेष से लिया था।
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राकेश सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि लोधी की विधानसभा की सदस्यता यथावत रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे फैसले नही लेने चाहिए। हम उन्हें अभिभावक के तौर पर देखते है। अध्यक्ष ने विधानसभा की सदस्यता रिक्त की सूचना दी थी। सीईओ कांताराव ने भी सीट रिक्त की सूचना दी है। चुनाव आयोग ने सीट रिक्त नहीं की है।
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