डीकेएस घोटालाअ, पुनीत गुप्ता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलील, फैसला सुरक्षित | High Court to Puneet Gupta's bail plea hearing arguments of both sides

डीकेएस घोटालाअ, पुनीत गुप्ता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलील, फैसला सुरक्षित

डीकेएस घोटालाअ, पुनीत गुप्ता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलील, फैसला सुरक्षित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : April 24, 2019/1:07 pm IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ गोलबाजार थाने में दर्ज एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। ज्ञात हो कि पुर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ डीकेएस अस्पताल में उपकरण खरीदी को लेकर पचास करोड़ रूपए की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
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इस मामले में पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगायी थी। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। पुनीत गुप्ता के अधिवक्ता की तरफ से अंतागढ़ टेपकांड मामले की दलील देते हुए कहा गया है कि उस मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है और ये मामला भी अंतागढ़ मामले जैसे राजनीति से प्रेरित है। बचाव पक्ष ने कहा है कि पुनीत गुप्ता के उपर आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगायी गयी हैं, जबकि एफआईआर सिर्फ पुनीत गुप्ता के उपर ही दर्ज है है। कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा है कि कोई एक आदमी आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट में पुनीत गुप्ता के पक्ष में दलील दी गयी है कि डीकेएस अस्पताल की खरीदी नियमों के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाकर की गयी है जिसमें अस्पताल की कमेटी शामिल होती है। लेकिन सिर्फ पुनीत गुप्ता पर एफआईआर राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करती है।ऐसा माना जा रहा है कि पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरूवार को फैसला आ सकता है।

 

 
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