गरबा में देर रात तक डीजे की अनुमति की गेंद हाईकोर्ट ने डाली कलेक्टर के पाले में | High Court Verdict :

गरबा में देर रात तक डीजे की अनुमति की गेंद हाईकोर्ट ने डाली कलेक्टर के पाले में

गरबा में देर रात तक डीजे की अनुमति की गेंद हाईकोर्ट ने डाली कलेक्टर के पाले में

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : October 12, 2018/9:54 am IST

इंदौर। नवरात्र पर गरबा में रात्रि 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति को लेकर शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई कीयाचिका भाजपा नेता उमेश शर्मा ने दायर की थीप्रशासन और याचिकाकर्ता के वकीलों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आयोजक इस मामले में कलेक्टर को लिखित आवेदन करेंकलेक्टर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के प्रकाश में आवेदनों का उसी दिन निराकरण भी करें इसकी हिदायत भी दी गई

याचिकाकर्ता के अलावा इंटरविंनर के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर ने तर्क रखा कि विशेष परिस्थितियों में कोलाहल अधिनियम की धारा 7 ई के तहत रात 12 बजे तक अनुमति को बढ़ाया जा सकता हैलेकिन अब कलेक्टर के निर्णय पर ही सब टिका हुआ है इंदौर में विभिन्न जगहों पर गरबा के आयोज इस बात पर अड़े हुए हैं कि रात 10 बजे के बाद और 2 घंटे के लिए डीजे बजाने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक केवल 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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साथ ही आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन इस नियम का सख्ती से पालन करवा रहा हैलेकिन अब हाईकोर्ट के आर्डर के बाद गेंद सीधे कलेक्टर के पाले में जा गिरी हैअब कलेक्टर का फैसला ही तय कर पाएगा की 12 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर बज पाएंगे या नहीं

वेब डेस्क, IBC24

 
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