बिलासपुर। पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य में वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में पदोन्नति में आरक्षण देने के नियम को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए राज्य सरकार को नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनरैल सिंह के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार नियम बनाने की छूट दी है। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज प्रमोशन रुल्स 2003 के नियम 5 के तहत पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। इसके खिलाफ 150 से अधिक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं पेश की थी। हाईकोर्ट ने सिविस सर्विसेज प्रमोशन रूल्स 2003 के नियम 5 को निरस्त करते हुए शासन को नया नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।