जांजगीर-चांपा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने उद्योग व्यवासायिक संस्थानों को सुबह-7 बजे से शाम-5 बजे तक खोलने की अनुमति संबधी आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार गत 7 मई को जारी आदेश में जिला दंडाधिकारी ने निर्माण उद्योग, शासकीय एवं निजी कार्यालय, उचित मुल्य की दुकानों, गैस एंजेसी, हॉस्पीटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, पेट्रोल पंप, दवाई दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित समय प्रातः-9 बजे से शाम-4 बजे के स्थान पर आदेश के इस अंश को संशोधित करते हुए अब सभी बाजार एवं दुकानें तथा ढाबे तथा टेकअवे, होम डिलीवरी, रेस्टोंरंट पूर्व से विभिन्न होटलो में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं सुबह-7 से शाम-5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। शुक्रवार रात्रि-11बजे से सोमवार सुबह-6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाऊन जारी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि-11 बजे से सोमवार सुबह-6 बजे तक सम्पूर्ण बाजार, दुकानें जैसी सम्पूर्ण गतिविधियों को पूर्व की तरह बंद रखी जायेगी, अर्थात् शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाऊन रहेगा। किन्तु उक्त आदेश प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों/सेवाओं को दी गई छुट इस आदेश में भी पूर्ववत लागू रहेगी।
Read More: मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान, पीएम मत्स्य संपदा के तहत मिलेगा लाभ