छोटे प्लॉट-घर का सपना टूटा, रजिस्ट्रियों पर रोक, आरडीए-हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनियां भी अवैध! | IBC 24 BREAKING:

छोटे प्लॉट-घर का सपना टूटा, रजिस्ट्रियों पर रोक, आरडीए-हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनियां भी अवैध!

छोटे प्लॉट-घर का सपना टूटा, रजिस्ट्रियों पर रोक, आरडीए-हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनियां भी अवैध!

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : May 6, 2018/5:42 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत राज्य में जमीन की रजिस्ट्री में नया पेंच आ गया है। हालत यह है कि अगर आप से छोटा-मोटा प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं, तो आपका यह सपना नए नियम के कारण अधूरा रह सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश भर में छोटे प्लॉट और घर की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर विकास प्राधिकरण तक की कालोनी में रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकारी निगम-मंडलों की कॉलोनियों का ले-आउट प्लॉन मंजूर नहीं है। शहर के शंकर नगर, सत्ती बाजार, पुरानी बस्ती जैसे कई आबादी वाले कॉलोनी-मोहल्लों की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। 

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छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के नए फरमान के कारण आम लोगों के घर बनाने का सपना टूट रहा है। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रियां ठप पड़ी हुई है। नए नियमों के मुताबिक 2175 वर्ग फीट से कम के भूखंड की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री से पहले डायवर्सन, ले-आऊट प्लान होना जरूरी है, चाहे वह आबादी इलाके की जमीन ही क्यों न हो। इस नियम में राजधानी की तकरीबन हर कॉलोनी और मोहल्ले फंस रहे हैं। बरसों पुरानी कॉलोनियां जैसे शंकर नगर, पुरानी बस्ती, सत्ती बाजार, ब्राम्हण पारा, आमापारा जैसे इलाके में रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। जिससे हाऊसिंग बोर्ड और आरडीए की कॉलोनियां भी अवैध की श्रेणी में आ गए हैं। 

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जानकारों के मुताबिक आबादी इलाकों में छोटे-छोटे प्लॉट या घरों की रजिस्ट्री पर रोक पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे इलाकों में डायवर्सन और ले आऊट प्लान की शर्त नहीं थी। हद तो तब हो गई है जब सरकारी एजेंसियों के ही प्लॉट्स को एक तरह अवैध बताकर रजिस्ट्री करने से इंकार किया जा रहा है। इस स्थिति के कारण आम लोग खासे परेशान हैं और सरकार के राजस्व में काफी नुकसान हो रहा है। 

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राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्रियों के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिसकी वजह से मैन्युअल रजिस्ट्रियां भी बंद है। ऑनलाइन सिस्टम में नियमों के अंडगे की वजह से रजिस्ट्री दफ्तर में कोई काम नहीं हो पा रहा है। लोग रोजाना दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उधर, पीड़ित लोग नए नियम के खिलाफ एक दो दिन में राजस्व विभाग और पंजीयन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या से अवगत कराने मुलाकात करने वाले हैं।

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वेब डेस्क IBC24