IIDC के MD को डकैती के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत, 25 पौधों की एक साल तक करनी होगी देखभाल | IIDC MD get conditional advance bail in case of robbery 25 plants have to be cared for by one year

IIDC के MD को डकैती के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत, 25 पौधों की एक साल तक करनी होगी देखभाल

IIDC के MD को डकैती के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत, 25 पौधों की एक साल तक करनी होगी देखभाल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : August 1, 2019/7:08 am IST

ग्वालियर । मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉपोरेशन के एमडी सुरेश शर्मा को अग्रिम जमानत मिल गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट  की ग्वालियर बैंच ने पौधा लगाने की शर्त पर जमानत दे दी है।

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IIDC के MD सुरेश शर्मा के खिलाफ GDA के CEO रहने के दौरान डकैती का मामला दर्ज हुआ था ।  पीड़ित मेघा गोयल ने निचली अदालत में सुरेश शर्मा के खिलाफ परिवाद दायर किया था ।

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हाईकोर्ट ने शर्त सहित अग्रिम जमानत मंजूर की है। IAS अफसर सुरेश शर्मा को 25 पौधे लगाने की शर्त पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। सुरेश शर्मा को ये सभी 25 पौधे 1 महीने में लगाने होंगे । अफसर को ट्रीगार्ड सहित सभी पौधों की 1 साल तक देखभाल करनी होगी । पौधों के विकास की रिपोर्ट रजिस्ट्री में पेश करना होगी।

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