नफरत फैलाने के आरोपी डॉ. कफील को करें तत्काल रिहा, हाईकोर्ट ने NSA हटाने का दिया आदेश | Immediately release Dr. Kafeel High court ordered the removal of NSA

नफरत फैलाने के आरोपी डॉ. कफील को करें तत्काल रिहा, हाईकोर्ट ने NSA हटाने का दिया आदेश

नफरत फैलाने के आरोपी डॉ. कफील को करें तत्काल रिहा, हाईकोर्ट ने NSA हटाने का दिया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : September 1, 2020/8:23 am IST

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक अहम केस की सुनवाई करते हुए गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर लगाए एनएसए को हटाने का आदेश दिया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

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13 फरवरी 2020 को डॉ कफील खान के खिलाफ सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। अलीगढ़ के डीएम ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील खान पर एनएसए लगाया था। कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए कीकार्रवाई) गैरकानूनी है। डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है।

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तत्कालीन समय सीएए और एनआरसी को लेकर कफील खान ने माहौल बनाया था, कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप था। इस आरोप में कफील खान को गिरफ्तार किया गया था, हाल में उनकी हिरासत को 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया था। करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है।

 

 
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