कर्ज के मामले में जेल भेजे गए किसानों को मिली जमानत, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई | In case of loan, bail granted to farmers sent to jail, action against culprits

कर्ज के मामले में जेल भेजे गए किसानों को मिली जमानत, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कर्ज के मामले में जेल भेजे गए किसानों को मिली जमानत, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : May 16, 2019/2:39 pm IST

रायपुर। कर्ज के मामले में जेल भेजे गए किसान तुलाराम मौर्य और सुखदास को जमानत मिल गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएम भगत ने अधिवक्ता डी वर्मा और वीरेन्द्र बहोते द्वारा की गई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद जमानत के लिए मंजूरी दी है।

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बता दें कि, भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा चेक बाउंस के मामले में दायर किए गए परिवाद के आधार पर प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा भाटपाल निवासी तुलाराम मौर्य और बस्तर निवासी सुखदास को धारा 138 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।

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इस मामले के संज्ञान में आते ही कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी के माध्यम से जांच के आदेश देने के साथ ही किसानों को राहत भी उपलब्ध कराया गया था।वहीं किसानों को जमानत की राहत मिलने के बाद अब जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और किसानों के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 
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