रायपुर। प्रदेश में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए तीन दिन पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं है उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा और लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु पिल्ले ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। इस कार्य के लिए रेल्वे प्रबंधन का भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।
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पत्र में कहा गया है कि कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेषन में उपचार हेतु परिवहन की व्यवस्था से भेजा जाए। ऐसे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और जिनकी जांच नहीं की जा रही है, उन्हे 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए।
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ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वांरेटाइन किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देर्शों का पालन किया जाए। क्वारंटाइन सेंटरों में स्वास्थ्य परीक्षण/जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्ष के निर्देश का पालन किया जाएगा। रेल्वे स्टेशनों के जांच केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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