इस जिले में धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसा, चल समारोह की अनुमति रद्द, 30 नवंबर तक धारा 144 प्रभावी | In this district, permission for picketing, demonstrations, rally, jalsa, moving ceremony is canceled, Section 144 effective till November 30

इस जिले में धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसा, चल समारोह की अनुमति रद्द, 30 नवंबर तक धारा 144 प्रभावी

इस जिले में धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसा, चल समारोह की अनुमति रद्द, 30 नवंबर तक धारा 144 प्रभावी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:51 PM IST, Published Date : November 10, 2019/3:11 am IST

भोपाल। अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर जिले में धरना प्रदर्शन और रैली की सभी अनुमतियां रद्द कर दी गई है। 30 नवंबर सुबह 6 बजे तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।

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कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने आदेश जारी कर धरना प्रदर्शन, रैली, जलसा, चल समारोह आदि कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त कर दी है। इस बीच अगर कोई ऐसा करने की हिमाकत भी करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें भोपाल में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। इसलिए अयोध्या के फैसले के बाद रैलियों, जुलूस और झांकी निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। रामलला विराजमान को जमीन का असली हकदार माना है। कोर्ट ने ट्रस्ट बनाकर जल्द मंदिर निर्माण के आदेश भी दिए हैं। वहीं अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की जमीन दी गई है।

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कोर्ट ने पुरातत्विक जांच का हवाला दिया है कि विवादित ढांचे के नीचे राम मंदिर के अवशेष मिले हैं। मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी। मतलब मंदिर की जगह पर ही विवादित निर्माण किया गया था।

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