ग्वालियर के शराब कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा, साढ़े चार सौ करोड़ का टैक्स | Income Tax Department's big action, 450 million tax on liquor traders

ग्वालियर के शराब कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा, साढ़े चार सौ करोड़ का टैक्स

ग्वालियर के शराब कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा, साढ़े चार सौ करोड़ का टैक्स

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : December 4, 2018/5:01 am IST

ग्वालियर। ग्वालियर में आयकर विभाग ने शराब कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की है। लीकर किंग लक्ष्मीनारायण रामस्वरुप शिवहरे एंड कंपनी पर 450 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया है। 2016 में लक्ष्मीनारायण रामस्वरूप शिवहरे के 55 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। दो साल आठ महीने के एसेसमेंट के बाद 450 करोड़ रूपए टैक्स लगाया गया है।

पढ़ें-अपोलो अस्पताल ने जमा नहीं किया एक करोड़ चार लाख रूपए का बिजली बिल, कंपनी ने काटा कनेक्शन

आपको बतादें इस कार्रवाई में आयकर विभाग के 300 अफसरों ने मिलकर 55 ठिकानों में एक साथ कार्रवाई की थी। कार्रवाई में शराब कारोबारी की एक हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। आयकर विभाग मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ इन्वेस्टिगेशन विंग के करीब 300 अधिकारियों की टीम ने 7 जनवरी 2016 को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों में लिकर किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मीनारायण रामस्वरूप शिवहरे एंड कंपनी के 55 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। 

पढ़ें- मुख्यमंत्री रमन सिंह का खिलाड़ी अंदाज, कहा- आखिरी गेंद पर सिक्सर लग

आयकर विभाग के जानकारों के अनुसार यदि कंपनी असेसमेंट के खिलाफ अपील में जाना चाहती है तो भी उसे कुल टैक्स का 20 फीसदी जमा करना ही पड़ेगा। यानी 450 करोड़ रुपए का 20 फीसदी (90 करोड़ रुपए) जमा करने के बाद ही अपील हो सकेगी।

IBC24 Contest – छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन सकती है ? दीजिए सवालों के जवाब और जीतिए ढेरों इनाम