20 लाख रुपए तक की आमदनी अब टैक्स फ्री, ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट सरकार ने दोगुना किया | Income tax up to Rs 20 lakh, tax double on the gratuity, tax double tax,

20 लाख रुपए तक की आमदनी अब टैक्स फ्री, ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट सरकार ने दोगुना किया

20 लाख रुपए तक की आमदनी अब टैक्स फ्री, ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट सरकार ने दोगुना किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : March 7, 2019/6:25 am IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इससे उन लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा जो अब रिटायर होने वाले हैं या जो 12 महीने पहले तक रिटायर हो चुके हैं। वित्त मंत्री जेटली ने ट्वीट कर कहा कि, ‘इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन के तहत ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इससे हर विभाग के कर्मचारियों लाभ मिलेगा। इसके साथ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऐक्ट में कवर नहीं होने वाले दूसरे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से पहले सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ये बदलाव 29 मार्च 2018 से लागू किया गया है। हालांकि उन लोगों के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ेगा जो 31 मार्च 2018 तक रिटायर हो चुके थे।

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नोटिफिकेशन जारी होने के 11 महीने बाद टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में भी ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का ऐलान किया गया था।

 
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