इंदौर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। शिवराज सिंह ने ट्वीट पर पोस्ट कर इदौर पुलिस को बधाई दी है।
इंदौर ज़िला न्यायालय का यह फ़ैसला इस बिल के तहत लिया गया पहला और एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे ना सिर्फ़ ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के मन में डर बैठेगा बल्कि हमारी बच्चियों और महिलाएँ में भी सुरक्षा का भाव जागृत होगा।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 12, 2018
शिवराज ने कहा है कि कोर्ट के इस अहम फैसले से घिनौने अपराध करने वालों पर अंकुश लगेगा। बल्कि हमारी बेटियां और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी।
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पिछले साल 2017 में ही 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले नरपिशाचों के लिए #DeathForRapists विधेयक सर्वसम्मति से पास किया था। इसके पश्चात केंद्र सरकार ने भी एप्रिल में ऐसे लोगों को फाँसी की सज़ा देने का प्रावधान किया।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 12, 2018
मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे महिला अपराधों को गंभीरता से लेते हुए राज्य ने पिछले साल 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान लाया था।
मैं आप को एवं इंदौर पुलिस की पूरी टीम को इस केस में त्वरित जाँच करने के लिए बधाई देता हूँ, और मात्र तीन हफ़्तों में न्यायालय द्वारा दिए इस फ़ास्ट ट्रैक फ़ैसले का स्वागत करता हूँ। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। https://t.co/p5eNu860Eo
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 12, 2018
फांसी का कानून लाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। मध्यप्रदेश के विधानसभा में डेथ औफ रेपिस्ट विधेयक सर्वसम्मित से पास किया गया था।
निर्दयता और निर्ममता की हदे हुईं थी पार
इंदौर राजबाड़ा इलाके में चार माह की मामूस से आरोपी ने दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। फास्ट ट्रैक ने 22 दिनों में मामले की सुनवाई कर शनिवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।
वेब डेस्क, IBC24