मजदूरों की सेहत से खिलवाड़, औद्योगिक केंद्रों में नहीं है स्वास्थ केंद्र, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब | Information of health facilities in the industrial centers sought by the High Court

मजदूरों की सेहत से खिलवाड़, औद्योगिक केंद्रों में नहीं है स्वास्थ केंद्र, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मजदूरों की सेहत से खिलवाड़, औद्योगिक केंद्रों में नहीं है स्वास्थ केंद्र, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : March 19, 2019/6:44 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य में संचालित औद्योगिक केंद्रों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत पर फटकार लगाई है। केंद्रों से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। दरअसल बिरगांव निवासी लक्ष्मीनारायण देवांगन और कोरबा के रहने वाले अमरनाथ अग्रवाल की याचिका पर चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन ने ये आदेश दिया है।

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जनहित याचिका में प्रदेश के किसी भी औद्योगिक केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने का जिक्र है। आरोप है केंद्रों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच नहीं हो पाती है । श्रमिकों की समय समय पर जांच और स्वास्थ्य सुविधा के लिये औद्योगिक केन्द्रों में अस्पताल का होना जरूरी है लेकिन प्रदेश के किसी भी औद्योगिक केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है।

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हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अधिवक्ता प्रतीक शर्मा को न्यायमित्र बनाते हुए प्रदेश के औद्योगिक केन्द्रों से जवाब तलब किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पांच औद्योगिक केंद्रों को छोड़कर किसी अन्य का जवाब नहीं आने पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जाहिर की है।