प्रमोशन में रिजर्वेशन रोस्टर में संशोधन के संबंध में निर्देश जारी, राज्य शासन ने जारी किए निर्देश...देखिए | Instructions issued regarding amendment of reservation roster in promotion, State Government issued instructions ... See

प्रमोशन में रिजर्वेशन रोस्टर में संशोधन के संबंध में निर्देश जारी, राज्य शासन ने जारी किए निर्देश…देखिए

प्रमोशन में रिजर्वेशन रोस्टर में संशोधन के संबंध में निर्देश जारी, राज्य शासन ने जारी किए निर्देश...देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : October 31, 2019/1:07 pm IST

रायपुर। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम -2003 के अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए नियम-5 एवं नियम-9 की अनुसूची-3 में निर्धारित 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में संशोधन संबंधी अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित 100 बिन्दु मॉडल आरक्षण रोस्टर को भी संशोधित आरक्षण के अनुसार संशोधित किया गया है।

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राजपत्र में प्रकाशित 22 अक्टूबर 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम-2003 में माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर नया नियम-5 प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित नियम-5 में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि संशोधित पदोन्नति नियम-5 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करने के पूर्व विभाग द्वारा प्रत्येक संवर्ग में पूर्व में संधारित किए जा रहे आरक्षण रोस्टर में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए आरक्षण रोस्टर में उसी क्रम में उनके प्रवर्ग के बिन्दुओं पर अंतरित कर लिए जाएं।

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नए आरक्षण रोस्टर में नाम अंतरण के दौरान कोई भी अनारक्षित बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाए। अनारक्षित रिक्त बिन्दु के विरूद्ध आरक्षित प्रवर्ग के आगामी अधिकारी-कर्मचारी का नाम दर्शाया जाए एवं ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भविष्य में उनके प्रवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से रिक्त होने वाले बिन्दु के विरूद्ध समायोजित किया जाए।

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अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए रोस्टर में अंतरित होने के पश्चात ही नए रोस्टर के आगामी रिक्त बिन्दु से पदोन्नति की आगामी कार्यवाही संशोधित ‘‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2003‘‘ के प्रावधानों के अनुसार की जाए।

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