बीमा कंपनियों को IRDA का सख्त निर्देश, मेडिक्लेम पॉलिसी धारक कोई भी कोरोना मरीज कैशलेस इलाज से वंचित ना हो | IRDA strict instructions to insurance companies, no corona patient holding mediclaim policy should be deprived of cashless treatment

बीमा कंपनियों को IRDA का सख्त निर्देश, मेडिक्लेम पॉलिसी धारक कोई भी कोरोना मरीज कैशलेस इलाज से वंचित ना हो

बीमा कंपनियों को IRDA का सख्त निर्देश, मेडिक्लेम पॉलिसी धारक कोई भी कोरोना मरीज कैशलेस इलाज से वंचित ना हो

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : April 24, 2021/10:28 am IST

जबलपुर। इंश्योरेंस पॉलिसी धारक कोरोना मरीजों को कैशलेस इलाज ना मिलने के मामले में संज्ञान लेते हुए आईआरडीए ने सभी बीमा कम्पनियों को सख्त निर्देश जारी किया है। और कहा है कि कैशलेस इलाज ना देने वाले अस्पतालों पर बीमा कंपनियां कार्रवाई करें।

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आईआरडीए ने सभी बीमा कम्पनियों को कहा है कि वे मेडिक्लेम पॉलिसी पर सुगमता से क्लेम सुनिश्चित करें, मेडिक्लेम पॉलिसी धारक कोई भी मरीज कैशलेस इलाज से वंचित ना हो।

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इस मामले में जबलपुर के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने आईआरडीए से लिखित शिकायत की थी। उन्होंने अस्पतालों द्वारा पॉलिसी धारकों को कैशलेस इलाज न देने शिकायत करते हुए मरीजों की समस्याओं से अवगत कराया था। जिस पर आईआरडीए ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बीमा कंपनियों को यह निर्देश जारी किए हैं।