रायपुर: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की दुर्ग शाखा के संचालक मंडल को पंजीयक सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संचालक मंडल पर आरोप है कि उन्होंने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा और बैंकिंग सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य किया है। वहीं, 30 जुलाई तक जवाब तलब करने का आदेश दिया गया है।
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इस प्रकरण की सुनवाई पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालय में एक अगस्त 2019 को दोपहर 12 बजे की जाएगी। इस सुनवाई में बोर्ड के सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 10 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला दुर्ग को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।
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