हाईकोर्ट ने मांगा प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन सहित दानराशि और सुविधाओं का ब्यौरा | Jabalpur High Court :

हाईकोर्ट ने मांगा प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन सहित दानराशि और सुविधाओं का ब्यौरा

हाईकोर्ट ने मांगा प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन सहित दानराशि और सुविधाओं का ब्यौरा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : August 7, 2018/11:06 am IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन सहित धर्मस्थलों पर आने वाली दानराशि का हिसाब-किताब और दर्शनार्थियों की सुविधाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने ये कदम, सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देशों पर उठाया है।

कोर्ट ने प्रदेश के सभी 51 ज़िलों के ज़िला जजों को, अपने क्षेत्र के सभी धर्मस्थलों की पूरी जानकारी लेकर हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। सभी ज़िलों से रिपोर्ट मिलने पर हाईकोर्ट धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और यहां दर्शनार्थियों की सुविधाओं की समीक्षा करेगा और ज़रुरी समझने पर धर्मस्थलों की मॉनिटरिंग के लिए स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई भी शुरु करेगा।

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बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों देश के सभी हाईकोर्ट्स से ये उम्मीद जताई थी कि वे अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और वहां दर्शनार्थियों के लिए ज़रुरी सुविधाओं की समीक्षा करें।  दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी मंदिर के रखरखाव और यहां दर्शनार्थियों की असुविधा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि सिर्फ जगन्नाथ पुरी नहीं बल्कि देश के कमोबेश हर धार्मिक स्थल में दानराशि के मनमाने इस्तेमाल और दर्शनार्थियों की असुविधा के हालात हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। इसके बाद हाईकोर्ट मामले में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरु कर सकता है।

वेब डेस्क, IBC24