जबलपुर। मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 3 मेडिकल छात्राओं की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण ना होने के प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर यह आदेश दिया है।
बता दें कि राज्य की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया था। अब हाईकोर्ट ने नीट प्री पीजी काउंसलिंग में 27% OBC आरक्षण पर भी रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और DME के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा है।
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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करते हुए 9 मार्च को एक अध्यादेश लाई थी। जिसे लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले राज्यपाल ने दे दी थी।