मेडिकल एजुकेशन में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक, 2 हफ्ते में मप्र सरकार से मांगा जवाब | Jabalpur High Court stops 27 percent reservation for OBC in medical education

मेडिकल एजुकेशन में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक, 2 हफ्ते में मप्र सरकार से मांगा जवाब

मेडिकल एजुकेशन में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक, 2 हफ्ते में मप्र सरकार से मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:34 PM IST, Published Date : March 19, 2019/8:50 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 3 मेडिकल छात्राओं की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण ना होने के प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर यह आदेश दिया है।

बता दें कि राज्य की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया था। अब हाईकोर्ट ने नीट प्री पीजी काउंसलिंग में 27% OBC आरक्षण पर भी रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और DME के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करते हुए 9 मार्च को एक अध्यादेश लाई थी। जिसे लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले राज्यपाल ने दे दी थी।