सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश | Jashpur District Administration Issued Notification for Shops

सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : June 3, 2020/3:20 pm IST

जशपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महादेव कावरे के निर्देशन में जिले में नोवल कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित पान दुकान, सेलून (नाई दुकान) एवं ब्यूटीपार्लर को निर्धारित शर्तो के अधीन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार प्रातः 7 बजे से संध्या 6:30 बजे तक सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु समान्य निर्देशों का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। संचालन की अनुमति प्रदान किया गया है।

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जिले के पान दुकान अथवा पान ठेला के संचालन हेतु जारी शर्तो के अनुसार दुकान संचालक को दुकानों में सेनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले या दुकानों में विक्रय किये जाने वाले सामग्रियो सिगरेट, गुड़ाखु, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, इत्यादि का मात्र विक्रय ही किया जाएगा। दुकान या ठेले के पास या सार्वजनिक स्थानों पर इन सामाग्रियों का उपयोग एवं उपभोग पर प्रतिबंध रहेगा। सभी दुकानों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवष्यक जानकारी संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट, फलैक्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिर्वाय होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संचालक जिम्मेदार होगा।

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इसी प्रकार सेलून (नाई दुकान) एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन के संबंध में जारी शर्तो के अनुसार सभी सेलून दुकानों मे सेनिटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था करने के निर्देष संचालक को दिए गए है। सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग, बाल काटने के पश्चात् कैंची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी आदि को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकान में इंतजार करने वालों के लिए अलग से कुर्सी की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नही किया जाएगा। इसलिए संचालकों को डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग करना होगा। सेलुन संचालक द्वारा आने वाले सभी ग्राहकों की सम्पूर्ण जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि ब्यौरा अनिवार्य रूप् से रखा जाएगा। बाल कटिंग सेविंग ड्राई के समय ग्राहक को स्वंय के द्वारा टाबेल अथवा कपड़ा लाना अनिवार्य है। सभी दुकानों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवष्यक जानकारी संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट, फलैक्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिर्वाय होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सेलुन संचालक जिम्मेदार होगा। 

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कलेक्टर कावरे द्वारा इस आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के साथ ही आदेश कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानो के तहत् कड़ी कार्रवाही किये जाने के निर्देश दिए है।

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