जाति मामले में जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट के अवलोकन की मिली इजाजत | Jogi gets big relief from High Court in caste matter Permission granted for the observation of the report of the high scrutiny committee

जाति मामले में जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट के अवलोकन की मिली इजाजत

जाति मामले में जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट के अवलोकन की मिली इजाजत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : November 11, 2019/4:16 pm IST

बिलासपुर। अजीत जोगी की जाति से संबंधित सुनवाई में हाईकोर्ट ने अजीत जोगी को उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट के अवलोकन का अधिकार दे दिया है। बता दें कि जोगी ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति से उसके द्वारा उनके विरुद्ध करी गई कार्यवाही सम्बंधित दस्तावेज का निरीक्षण करने का आवेदन किया था। जिसे समिति द्वारा बिना कारण बताए निरस्त कर दिया गया था।

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इसके पश्चात अजीत जोगी ने समिति पर पक्षपात करने, उचित अवसर न देने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राज्य शासन ने हालांकि मामले में आपत्ति जताते हुए कहा था कि जोगी को रिपोर्ट के अवलोकन का अधिकार नहीं है।

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सोमवार को उच्च न्यायालय ने शासन के आपत्ति को ख़ारिज करते हुए आदेश किया है कि न केवल जोगी को उपरोक्त दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। बल्कि शासन को उन्हें उसकी प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं ।ताकि 27 नवम्बर 2019 की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेज़ों के निरीक्षण उपरांत नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके। मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की कोर्ट द्वारा की गई।

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