रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के दौरान सदन में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पर विधायकों ने मुहर लगा दी है। विधेयकों में संसोधन को लेकर उच्च मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि यह विधेयक कुलपति को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि किसी आपात स्थिति में कुलपति का पद रिक्त होने जैसे अवसरों में नए कुलपति को लेकर है। कुलपति का पद रिक्त होने के बाद 6 महीने के लिए कुलपति बनाने के लिए लाया जा रहा है।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 को लेकर कहा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के तहत अब पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति के लिए अब 20 साल तक पत्रकारिता का अनुभव होना अनिवार्य है।
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