नई दिल्ली। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने गुरुवार को गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई। गुरमीत राम रहीम सहित सभी चारों आरोपियों को मामले में में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने राम रहीम के लिए मौत की सजा की मांग की थी, वहीं उसके वकील ने उसकी धार्मिक कामों का कोर्ट में हवाला दिया। मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी। इससे पहले सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली थी। इसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।
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बता दें कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने मामले में 11 जनवरी को गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य – कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था। चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।
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