जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, 18 नवंबर को सीजेआई पद की लेंगे शपथ | Justice Sharad Arvind Bobde will be the next Chief Justice of the country, will take oath for the post of CJI on November 18

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, 18 नवंबर को सीजेआई पद की लेंगे शपथ

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, 18 नवंबर को सीजेआई पद की लेंगे शपथ

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:51 PM IST, Published Date : October 29, 2019/10:51 am IST

नई दिल्ली। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनेंगे। वह 18 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने सोमवार को शरद अरविंद बोबडे को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वर्तमान सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि अगला सीजेआई शरद अरविंद बोबडे को बनाया जाए।

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शरद अरविंद बोबडे मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 अप्रैल, 1956 में नागपुर में हुआ था। उनका परिवार भी वकालत से जुड़ा रहा है। बोबडे के पिता अरविंद श्रीनिवास बोबडे महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। वर्तमान में वह सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज हैं।

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परंपरा के मुताबिक, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ही अगले सीजेआई ने नाम की सिफारिश करते हैं। इसके पहले बोबडे 29 मार्च, साल 2000 में अपर न्यायाधीश के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ का हिस्सा बने थे। इसके बाद 16 अक्टूबर, साल 2012 में वह मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्हें 12 अप्रैल, 2013 को देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इस पद पर उनका कार्यकाल 23 अप्रैल, 2021 में समाप्त हो जाएगा।

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सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को खत्म हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नए चीफ जस्टिस के लिए न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का नाम प्रस्तावित किया है। रंजन गोगोई ने भारत के 46वें सीजेआई के रूप में 3 अक्टूबर 2018 को शपथ ली थी। बता दें CJI गोगोई अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहें हैं। मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और 7 नवंबर तक फैसला आ सकता है।

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