कंटेनमेंट जोन में भी खुलेंगी सभी दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश | Kabirdham Collector Order to Open all shops in Containment zone

कंटेनमेंट जोन में भी खुलेंगी सभी दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

कंटेनमेंट जोन में भी खुलेंगी सभी दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : May 26, 2020/12:25 pm IST

कवर्धा: कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने सहसपुर लोहारा क्षेत्र में ग्राम बिरनपुर एवं तालपुर में कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए घोषित कन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी कवर्धा से प्रस्ताव अनुसार प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए विभिन्न गतिविधियों की अनुमति दी है। कन्टेंन्मेंट जोन में छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्धारित समय सीमा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानों को प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक संचालित करने तक अनुमति दी गई है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

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जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु रेंगाखार क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर एवं तालपुर में कोरोना पॉजिटिव के प्रकरण पाए जाने के कारण कन्टेंन्मेंट जोन किया गया था, जिसके तहत समस्त गतिविधयों को प्रतिबंधित किया गया था। अनुविभागीय दण्डाधिकारी कवर्धा से प्रस्ताव अनुसार प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए विभिन्न गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके तहत कन्टेंन्मेंट जोन में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्ति को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

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आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों, सेवाओं में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं(इसके अंतर्गत सभी अस्पता, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ दूध, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन वाले वाहन, बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, अग्निशमन, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी सहित), राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा शामिल है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

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