इंदौर-भोपाल मेट्रो को कमलनाथ कैबिनेट की हरी झंडी, बार लायसेंस नियमों का सरलीकरण भी | Kamal Nath cabinet's green flag for Indore-Bhopal Metro

इंदौर-भोपाल मेट्रो को कमलनाथ कैबिनेट की हरी झंडी, बार लायसेंस नियमों का सरलीकरण भी

इंदौर-भोपाल मेट्रो को कमलनाथ कैबिनेट की हरी झंडी, बार लायसेंस नियमों का सरलीकरण भी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : June 26, 2019/8:55 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ कैबिनेट सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री पीसी शर्मा और जयवर्धन एक प्रेस वार्ता में बताया कि विधि विभाग के कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इसके तहत 50 से बढ़ाकर 100 रुपए और 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की कोर्ट फीस बढ़ाई जाएगी। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पास किया गया। वहीं वन सेंचुरी के अंदर या 10 किलोमीटर के दायरे में व्यवसाय में छूट दी गएगी। बार लायसेंस को सरल बनाने के लिए नियमों का सरलीकरण करते हुए 10 कमरे की अनिवार्यता को बढ़ा कर 25 किया गया है।

अब बार लायसेंस का रिनिवल 7 दिन में किया जाएगा। छोटे स्थलों पर पर्यटन को बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इंदौर-भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत भोपाल मेट्रो में 6,900 करोड़ और इंदौर मेट्रो में 7,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से 20 फीसदी राज्य, 20 फीसदी केंद्र और 60 फीसदी लोन लेकर फंड की व्यवस्था होगी। सरकार का प्रयास होगा कि 2023 तक पहली लाइन चलाई जाए।

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वहीं बुधवार को हुए इंदौर की घटना पर मंत्री जयवर्धन ने कहा कि दुखद घटना है, हम निंदा करते हैं। आकाश युवा हैं लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज होगी और कानून अपना काम करेगा।